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PM किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त पर अपडेट

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 16वीं किस्त की राशि केंद्र सरकार द्वारा जिले के किसानों के खाते में भेज दी गई है। वहीं, करीब 18 हजार 831 किसान ऐसे हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराया था. वे इस योजना का लाभ लेने से वंचित हो गये हैं. माना जा रहा है कि ये सभी किसान विभागीय दिशा-निर्देशों की अनदेखी कर रहे हैं। यदि दोबारा ऐसी लापरवाही हुई तो 17वीं किस्त नहीं मिलेगी।

इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी भूपेन्द्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि एक भी किसान योजना से वंचित न रहे, इसके लिए लगातार ई-केवाईसी व एनपीसीआई कराने को कहा जा रहा है. इसके बावजूद किसान इसे नजरअंदाज कर रहे हैं।

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सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जन प्रतिनिधियों को भी देने का निर्णय लिया है. पहले योजना के लाभ से जन प्रतिनिधि वंचित थे, लेकिन अब नगर निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जायेगा. किसानों को दी जाने वाली राशि की तर्ज पर जन प्रतिनिधियों को भी तीन किस्तों में दो-दो हजार रुपये दिये जायेंगे.

डीएओ ने कहा कि योजना का लाभ वैसे जन प्रतिनिधियों को मिलेगा जिनके पास खेती योग्य जमीन है. नगर निकायों के उपाध्यक्षों और वार्ड पार्षदों को पीएम सम्मान निधि का लाभ दिया जायेगा. इसके अलावा पंचायती राज के तहत प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, उपसरपंच को संवैधानिक पदों की श्रेणी में रखकर अयोग्य घोषित कर दिया गया. पूर्व में जारी एसओपी में आंशिक संशोधन करते हुए उपरोक्त पदों को योजना हेतु पात्र घोषित किया गया है।

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए जन प्रतिनिधियों पर पात्रता की शर्तें लगाई गई हैं। इसमें जमीन के दाखिल-खारिज की तारीख 1 फरवरी 2019 होना अनिवार्य किया गया है. साथ ही संस्थागत जमीन का मालिक होना भी जरूरी है. आवेदक किसान या जन प्रतिनिधि की जन्मतिथि 1 फरवरी 2001 के बाद की नहीं होनी चाहिए। परिवार में कोई भी व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर नहीं होना चाहिए। परिवार में केंद्र या राज्य सरकार में कोई मंत्री नहीं होना चाहिए.

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